– 28 जनवरी व 4 फरवरी को जिले के 88 केन्द्रों पर आयोजित होगी जेएसएससी की परीक्षा
– शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने का दिया निर्देश
जमशेदपुर : जिले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023, 88 केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। वहीं 28 जनवरी और 4 फरवरी को तीन पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा को कदाचार मुक्त एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर गुरुवार सिदगोड़ा स्थित टाउन हॉल में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा बैठक भी की गई। जिसमें एसएसपी किशोर कौशल, डीडीसी मनीष कुमार, एसपी सिटी मुकेश लुणायत, एसपी ग्रामीण ऋषभ गर्ग, एसडीएम धालभूम पीयूष सिन्हा और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजीव रंजन भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान परीक्षा केन्द्रों में शांति एवं विधि-व्यवस्था के साथ-साथ कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ परीक्षा संचालन के लिए प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी-सह-केन्द्र आब्जर्वर, पेट्रोलिंग व उड़नदस्ता दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और बल को उनके दायित्वों से अवगत कराते हुए बिना किसी चूक के कर्तव्य निर्वहन का निर्देश भी दिया गया। इस दौरान उन्होंने सभी केंद्राधीक्षक को निर्देशित किया कि परीक्षा का संचालन पूरी पारदर्शिता रखते हुए करें। साथ ही किसी भी प्रकार की समस्या का पूर्व में ही समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। वहीं परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक उपकरण जैसे मोबाईल, ब्लुटूथ, इयरफोन, डिजिटल डायरी, कैलकुलेटर, पेपर, गेजेट्स, लॉग बुक, पुस्तक, नोट बुक, बैग इत्यादि अपने साथ रखना वर्जित है। सभी परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केन्द्रों में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को निर्देश दिया गया कि बॉयोमेट्रिक डाटा संग्रहण का गहन रूप से पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करें। जिससे कोई परीक्षार्थी बॉयोमेट्रिक उपस्थिति कराने से वंचित नहीं रह जाय। वहीं उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 लागू किया गया है। जिसके तहत कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। जिसमें आजीवन कारावास के साथ साथ 10 करोड़ रूपए तक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा (ऑनलाईन और ऑफलाईन) में स्वयं नकल करते हुए या किसी अन्य परीक्षार्थी को नकल कराने में संलिप्त पाया जाता है तो वह तीन वर्ष का कारावास और कम से कम पांच लाख रूपए के जुर्माने से दंडित होगा। साथ ही जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर ऐसे परीक्षार्थी नौ माह की अतिरिक्त अवधि के कारावास से दंडित होगा। यदि कोई व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस परीक्षा संचालन के लिए अनुबंधित या आदेशित सेवा प्रदाता, परीक्षा कराने का प्रबंध तंत्र, परीक्षा सामग्री सुरक्षित रखने या परिवहन के लिए अधिकृत कोई व्यक्ति या संस्था, परीक्षा प्राधिकरण का कोई कार्मिक, सीमित दायित्व भागीदारी, कोचिंग संस्थान अथवा अन्य कोई संस्था, षड्यंत्र में या अन्यथा धारा 2 (छ) (2) में यथा परिभाषित अनुचित साधनों में संलिप्त है या फिर संलिप्त होने का प्रयत्न करता है या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी। किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दो करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा। किन्तु जो दस करोड़ रूपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। वहीं जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर ऐसा व्यक्ति तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के कारावास से दंडित होगा। वहीं एसएसपी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी बिना फ्रिस्किंग के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश न करें, यह सुनिश्चित करेंगे। महिला परीक्षार्थियों का फ्रिस्किंग महिला पुलिस पदाधिकारी व महिला पुलिस बल से करायेंगे। परीक्षा केन्द्रों पर शांति एवं विधि-व्यवस्था संधारण के साथ-साथ निष्पक्ष, कदाचार मुक्त स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में दंडाधिकारी-सह-केन्द्र ऑब्जर्वर एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 28 जनवरी व 4 फरवरी को परीक्षा के निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर आयोग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में अक्षरशः अनुपालन करते हुए विधि व्यवस्था संधारण कर निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन सुनिश्चित करेंगे। केंद्राधीक्षक के साथ संयुक्त रूप से विहित प्रपत्र में खैरियत प्रतिवेदन देंगे। बैठक में परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी की व्यवस्था, शौचालय, पानी एवं प्रकाश की संपूर्ण व्यवस्था आदि के विषय में विचार विमर्श करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए गए।