जमशेदपुर : बागबेड़ा थाना अंतर्गत हरहरगुट्टू निवासी भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता सूरज कुमार हत्याकांड मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने नामजद आरोपी सोनू सिंह और कमल शर्मा को दोषी पाया है। जिसके बाद न्यायालय 13 फरवरी को सजा के बिंदू पर अपना फैसला सुनाएगी। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सह अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने पक्ष रखा था। बताते चलें कि विगत 7 दिसंबर 2021 को सोनू और कमल समेत दो नाबालिग ने मिलकर सूरज पर हरवे हथियार और चापड़ से जानलेवा हमला किया था। वहीं घटना के बाद सूरज को घायल अवस्था में इलाज के लिए टीएमएच ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान 3 दिसंबर 2021 को उसकी मौत हो गई थी।
Related posts
-
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर 100 वर्ष पूरा होने पर शताब्दी समारोह धनबाद में मनाएगी
धनबाद: जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा अखिल भारतीय कांग्रेस... -
माननीय विधायक टुंडी व माननीय विधायक बाघमारा ने किया कंबलों का वितरण
धनबाद: क्रिसमस के अवसर पर माननीय विधायक टुंडी सह झारखंड विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री... -
बाघमारा प्रखंड कार्यालय सभागार में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया
धनबाद: बाघमारा प्रखंड कार्यालय के सभागार में बुधवार को कंबल वितरण का आयोजन किया गया।...