सार्वजनिक व निजी स्थानों से हट जाने चाहिए राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, झंडे – उपायुक्त

  • एक्सपेंडिचर सेंसिटिव धनबाद, झरिया
  • बाघमारा में रहेगी अतिरिक्त टीम
  • सभी बूथ पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी सुनिश्चित करें
  • हर सार्वजनिक व राजनीतिक समारोह के लिए लेना होगा परमिशन
  • पहले आओ पहले पाओ की नीति पर मिलेगी अनुमति

धनबाद: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा के निर्देश पर लोकसभा चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करने एवं उस पर 24 घंटे निगरानी रखने के उद्देश्य से आज न्यू टाउन हॉल में स्टेटिक सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्विलेंस टीम एवं एकाउंटिंग टीम को प्रशिक्षण दिया गया।
इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके लागू होते ही निजी एवं सार्वजनिक स्थानों से सभी राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, झंडे, फोटो, पेंटिंग इत्यादि हट जाने चाहिए। ऐसा नहीं होने पर इसे एमसीसी का उल्लंघन माना जाएगा और आयोग के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के साथ-साथ जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू है। अब किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। आयोजक सुविधा पोर्टल पर आसानी से आवेदन देकर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में 12 चेक नाका बनाए गए हैं। यहां 24 घंटे टीम मौजूद रहेगी। सभी बीडीओ एवं सीओ अपने क्षेत्र के चेक नाका की विजिट करें। कभी-कभी सरप्राइज चेकिंग भी करें। टीम का कोई सदस्य अनुपस्थित रहने पर उसकी सूचना दे। चेक नाका में प्रतिदिन चेक किए जाने वाले वाहनों की संख्या उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ रजिस्टर में संधारित करें। वहीं एक्सपेंडिचर सेंसिटिव धनबाद, झरिया, बाघमारा में अतिरिक्त टीम की तैनाती रहेगी।इसके अलावा उपायुक्त में सभी बीडीओ एवं सीओ को संबंधित थाना प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित करने, अपने क्षेत्र के हेलिपैड की सूची उपलब्ध कराने, इंटरमिडिएट स्ट्रांग रूम चिह्नित करने, सभी बूथ पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी सुनिश्चित करने, वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम, अकाउंटिंग टीम को चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अपने कर्तव्य का निर्वाहन करने का निर्देश दिया। साथ ही चेकिंग के दौरान 10 लख रुपए से अधिक कैश मिलने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करने का निर्देश दिया।इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक श्री हृदीप पी जनार्दनन ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करना सबका दायित्व है। उन्होंने फ्लाइंग स्क्वायड टीम को एमसीसी का उल्लंघन होने पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
साथ ही कहा कि चुनाव में किसी प्रकार के धन बल का उपयोग होने नहीं दिया जाएगा। सी-विजील पर प्राप्त शिकायत का समय के अंदर समाधान करना है। उन्होंने सभी टीम को सतर्क रहकर कार्य करने का निर्देश दिया।वहीं एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के वरीय पदाधिकारी सह डीसी कमर्शियल टैक्स श्री गालीब अंसारी ने सभी टीम को आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने बताया कि राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार के लिए सभा एवं जुलूस के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए वे सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दाखिल कर सकते हैं।सभी सार्वजनिक मैदान, सभा भवन जो सरकारी है वह समान रूप से सभी प्रत्याशी के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति पर अनुमति प्रदान की जाएगी।जुलूस के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य है। जुलूस का समय, शुरू होने का स्थान, रूट, वाहनों की संख्या और समाप्ति अनुमति के अनुसार होगी। सभी टीम को सभा, जुलूस, प्रचार वाहन, वाहनों की संख्या, प्रचार वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर पर निगरानी रखनी है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव में किया गया कोई भी खर्च छूटना नहीं चाहिए।इसके अलावा उन्होंने बाइक रैली, हेलीकॉप्टर, अस्थाई कार्यालय, बैनर, पोस्टर, पैंपलेट का प्रकाशन, सार्वजनिक व निजी संपत्ति का विरूपण पर भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया।
उन्होंने सभी टीम से कहा कि वे चेकिंग और सभा के दौरान की गई रिकॉर्डिंग में अपनी उपस्थिति, तिथि, स्थान और समय के साथ जरूर बताएं तथा वाहन चेकिंग के दौरान उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अवश्य करें। वीडियो रिकॉर्डिंग में वाहन का नंबर ले एवं वाहन मालिक का ब्यौरा भी प्राप्त करें। प्रशिक्षण के दौरान सी-विजील के नोडल पदाधिकारी सह आईटी मैनेजर श्री रुपेश मिश्रा ने बताया कि एप के माध्यम से किसी भी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल द्वारा प्रलोभन देना, पैसा बांटना, मादक पदार्थों को बांटना या किसी भी अन्य प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए का फोटो एवं वीडियो को अपलोड किया जा सकता है। एप के माध्यम से प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जानी है। शीघ्र ही निकटतम स्थान के फ्लाइंग स्क्वाड टीम को उक्त स्थल पर भेजा जाना है एवं 100 मिनट में कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है।
इस अवसर पर उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री हृदीप पी जनार्दनन, ग्रामीण एसपी श्री कपिल चौधरी, निदेशक डीआरडीए श्री राजीव रंजन, अपर समाहर्ता श्री विनोद कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री कालीदास मुंडा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री सुनिल कुमार सिंह, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, डीपीओ, यूआईडी, श्री अमित कुमार सिंह, बिजनेस एनालिस्ट श्री आनंद कुमार पटेल सहित झरिया, सिंदरी, निरसा, बाघमारा, टुंडी तथा धनबाद की स्टेटिक सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्विलांस टीम तथा एकाउंटिंग टीम के सदस्य उपस्थित थे।

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