रांची: हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में हजारीबाग के ट्रैफिक डीएसपी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनसे हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदम पर चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।
इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हजारीबाग में चौक-चौराहों पर ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था की जानी चाहिए। अत्यधिक भीड़भाड़ वाले चौराहा पर पुलिस की तैनाती की जानी चाहिए, ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हजारीबाग शहर में अवैध पार्किंग को हटाया जाना जरूरी है। सुनवाई के दौरान ट्रैफिक डीएसपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चार अप्रैल को हजारीबाग जिला प्रशासन की बैठक हुई है जिसमें हजारीबाग में राजधानी रांची की तरह ट्रैफिक लाइट सहित सुगम यातायात की व्यवस्था बहाल करने पर विचार हुआ है। कोर्ट ने ट्रैफिक डीएसपी को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने की छूट प्रदान की है।