जमशेदपुर : कदमा थाना अंतर्गत उलियान अनिल सुर पथ जी रोड निवासी डॉली साहू दहेज हत्याकांड में आरोपी पति सोनू सिंह को जमशेदपुर कोर्ट ने 7 साल सश्रम कारावास के साथ साथ 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू कुमारी की अदालत ने धारा 304 (बी) के तहत दहेज हत्याकांड का दोषी पाते हुए 7 साल का कारावास और 498 (ए) के तहत दहेज प्रताड़ना का दोषी पाते हुए 3 साल का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जबकि अन्य आरोपियों के विरुद्ध अनुसंधान अभी जारी है। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने अपना पक्ष रखा था। जबकि वहीं अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बहस की थी। इस संबंध में अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि विगत 24 सितंबर 2020 को उलियान अनिल सुर पथ जी-रोड में डॉली साहू का शव फंदे से लटका पाया गया था। जिसके बाद मामले में पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया था। मगर पिता अनिल साहू ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए बताया था कि साल 2019 में बेटी की शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। जिसको लेकर कोर्ट में शिकायतवाद भी दर्ज की गई। जिसपर पुलिस ने आरोपी पति सोनू सिंह को गिरफ्तार भी किया था। आगे उन्होंने बताया कि 3 सालों से भी ज्यादा चले मामले में कई लोगों के बयान भी दर्ज किए गए थे। वहीं साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने पति सोनू सिंह को दोषी पाते हुए 7 सालों की सजा सुनाई है।
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