डीसी ने झारखण्ड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी

 

जमशेदपुर : झारखण्ड सरकार द्वारा 21 से 50 आयु वर्ग की बहनों व माताओं जिन्हें अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता हो, उन्हें झारखण्ड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना से आच्छादित करते हुए पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रति माह 1000 रुपए सम्मान राशि दिया जाएगा। वहीं योजना का ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार के लिए डीसी अनन्य मित्तल द्वारा शुक्रवार एलईडी जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा संजना खलखो भी उपस्थित रहीं। झारखण्ड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना अंतर्गत जिले की सभी सुयोग्य लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने हेतु 3 से 10 अगस्त तक पंचायत स्तरीय कैम्प लगाये जा रहे हैं। साथ ही नगर निकायों में भी चिन्हित स्थानों पर कैम्प लगाया जा रहा है। यह कैम्प प्रतिदिन सभी स्थानों में अगले 8 दिनों तक आयोजित होंगे। डीसी द्वारा सभी संबंधित विभागों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कैम्प के सफल संचालन का निर्देश दिया गया है। ताकि एक भी सुयोग्य लाभुक आवेदन जमा करने से वंचित न रह जाय।

 

कौन होंगे योजना के लाभुक :-

– झारखण्ड के निवासी

– 21 से 50 वर्ष आयु वर्ग

– आधार से जुड़ा सिंगल (एकल) बैंक खाता

– जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है, वे भी योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकती है। जिसके बाद बैंक खाता को आधार से जुड़वाना जरूरी है।

– मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड

 

झारखण्ड राज्य के राशन कार्डधारी परिवार :-

– पीला राशन कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना)

– गुलाबी राशन कार्ड (पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड)

– सफेद राशन कार्ड (किरासन तेल राशन कार्ड)

– हरा राशन कार्ड

 

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ :-

– आयकर अदा करने वाले परिवार

– ईपीएफ धारी आवेदक महिला

– आवेदिका स्वयं या उनके पति केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी/संविदाकर्मी/मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहें हों।

 

– जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

 

– जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो।

 

महत्वपूर्ण जानकारी :-

– आवेदिका को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा। ताकि उनका आधार एवं फोटो सत्यापन किया जा सके।

– ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचलाधिकारी द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

– आवेदिका को रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर हर महीने राशि भुगतान की जानकारी मिलेगी।

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