विधायक सरयू राय मनोज सिंह पर दायर करेंगे मुकदमा, यूट्यूब चैनल से मांगी साक्षात्कार की मूल प्रति

 

जमशेदपुर : निजी सहायक रिक्की केसरी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पूर्वी के विधायक सरयू राय यू-ट्युब चैनल मीडिया वाला एक्सप्रेस में साक्षात्कार देकर उनके विरूद्ध अनर्गल एवं बेबुनियाद आरोप लगाने वाले मनोज सिंह पर मुकदमा दायर करेंगे। यू-ट्युब चैनल मीडिया वाला एक्सप्रेस ने तीन किश्तों में 10, 11 और 14 सितंबर 2024 को मनोज कुमार का साक्षात्कार प्रसारित किया है। साथ ही जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और बेबुनियाद एवं तथ्यहीन बातें अमर्यादित शब्दों में कही गई हैं। सरयू राय ने इस मामले मे यू-ट्यूब चैनल मीडिया वाला एक्सप्रेस को दो पत्र भेजकर उनसे साक्षात्कार की मूल रिकॉर्डिंग की मांग भी की है। पत्र में उन्होंने साक्षात्कार लेने वाले प्रियांशु झा से कहा है कि वे साक्षात्कार की बिना संपादित प्रति एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 का प्रमाणपत्र उपलब्ध भी कराएं। ताकि उसका उपयोग साक्षात्कार देने वाले मनोज सिंह के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई में किया जा सके। वहीं 14 और 17 सितंबर को भेजे गए दोनों पत्रों में उन्होंने कहा है कि प्रश्नगत साक्षात्कार का एकमात्र उद्देश्य समाज में मेरे विरूद्ध मिथ्या भ्रम फैलाना और मेरी छवि धूमिल करना प्रतीत होता है। उन्होंने प्रियांशु झा से अनुरोध किया है कि वे प्रश्नपत्र साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग की मूल प्रति पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर मुझे उपलब्ध कराने की कृपा करें। अन्यथा इसमें आपकी भी भागीदारी समझी जाएगी और आप भी कानूनी कारवाई का भागी बनेंगे। उल्लेखनीय है कि इसी तरह की मिथ्या खबर 1996 में पटना से प्राप्त होने वाले उस समय के बड़े प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों – आर्यावर्त और इंडियन नेशन ने सरयू राय के विरूद्ध प्रकाशित किया था। जिसके बाद उन्होंने दोनों समाचार पत्रों के संपादकों एवं संवाददाता के विरूद्ध पटना के न्यायालय में मुकदमा भी किया। जिसके तहत प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें सजा भी सुनाई। इसी प्रकार उन्होंने एक व्यक्ति के विरूद्ध उनके बारे में अनर्गल बयान देने के लिए 2003 में रांची के न्यायालय में मुकदमा दायर किया और जिसमें बयान देने वाले को सजा हुई। इस मामले में भी सरयू राय न्यायालय का सहारा लेंगे। या तो साक्षात्कार देने और उसे यू-ट्यूब पर प्रसारित करने वाले आरोपों को न्यायालय में साबित करें या सजा भुगतें।

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