छह बर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, 50 हजार रुपया अर्थदंड भी ल

 

मेदिनीनगर: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश व पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत ने छह बर्ष के नाबालिक युवती से दुष्कर्म के आरोपी राजेंद्र चौधरी उर्फ हकनु चौधरी को भारतीय दंड विधान की धारा 376( 3) व पोक्सो एक्ट की धारा छह में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।वहीं 50 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है ।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक बर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस संबंध में चैनपुर चौटासा टोला खरकटी निवासी रमेश चौधरी ( बदला नाम) ने चैनपुर थाना अंतर्गत चौटासा निवासी राजेंद्र चौधरी उर्फ हकनु चौधरी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। जो चैनपुर थाना कांड संख्या 253 सन 2020 तिथि 10 जुलाई 2020 को भारतीय दंड विधान की धारा 341, 342,323,376,385,504,506/34 व 27 आर्म्स एक्ट व पोक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत दर्ज किया गया था । मुदालय पर आरोप था कि दिनांक 9 जुलाई 2020 को शाम 3 बजे पीड़िता जिसकी उम्र 6 बर्ष थी जो अपने घर मे सोई हुई थी उसे उठाकर पीड़िता के ही घर के अन्दर ले गयर और उसे बक्सा पर सुलाकर उसका अनं बस्त्र उतार दिया और अपनी भी कपड़ा उतार दिया व पीडिता के साथ दुष्कर्म किया।पीडिता को जबरन दुष्कर्म करने से उसे खून निकलने लगा ।पीड़िता का भी बंद कर देने से वह चिल्ला नही पाई और उसे खाट पर लेटाकर भाग गए।तब पीड़िता द्वारा हल्ला करने पर पीडिता की दादी माँ और उसके पिता आ गए जिन्हें घटना के बारे में पीड़िता द्वारा बताया गया।पीड़िता के पिता जब घर वापस लौटकर शाम में आये तब अपने घर मे भीड़ लगे हुए देखे तथा पीडिता को खून से लथपथ ओर बेहोश हालत में पाकर उसे अस्पताल बोलेरो गाड़ी से ले गए जहाँ उसका इलाज हुआ था।घटना के बाद बाबूलाल चौधरी के साथ मिलकर सूचक पररी पर पिस्टल सटा दिया और जान मारने की धमकी दिया तथा बोला कि केस करोगे तो गोली मार देंगे।इस केस में कमेश चौधरी व बाबूलाल चौधरी के विरुद्ध बिचारण चल रहा था।बिचारण के दौरान बाबूलाल चौधरी फरार हो गया वही पुलिस ने ननकू चौधरी के बिरुद्ध आरोप पत्र समर्पित नही किया था।अदालत ने साक्षय के आधार पर दोषी पाते हुए राजेंद्र चौधरी उर्फ हकनु चौधरी को 20 बर्ष सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

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