रांची : झारखंड हाई कोर्ट में चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित लालू प्रसाद सहित छह सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने को लेकर दाखिल याचिका की आंशिक सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को सीबीआई के आग्रह को देखते हुए दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की।
पूर्व में कोर्ट ने दो सजायाफ्ता फूलचंद सिंह और आरके राणा का नाम इस केस से हटाने का आदेश दिया था।एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कोर्ट को बताया गया था कि फूलचंद सिंह और आर के राणा की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका से इनका नाम हटाने का आदेश दिया था।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद, बेक जूलियस, सुबीर भट्टाचार्य सहित छह सजायाफ्ता को तीन से छह साल की सजा सुनाई गई है। इन्हें सीबीआई ने इन्हें अधिकतम सजा देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद को इस मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिली है। इन्हें अधिकतम सात साल की सजा मिलनी चाहिए।