पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में ये स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक वर्गों( कक्षा एक से पांच) में बी एड डिग्रीधारक शिक्षक के रूप में नियुक्त नही होंगे।चीफ जस्टिस के वी चंद्रन व जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीठ ने ललन कुमार व अन्य द्वारा बड़ी संख्या में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की।कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि प्राथमिक कक्षाओं में डी एल एड डिग्री प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
हाईकोर्ट के इस आदेश से बड़ी संख्या ( लगभग बाईस हजार शिक्षकों) की नौकरियां प्रभावित हो सकती है,जिनकी नियुक्ति इस मामलें की सुनवाई के दौरान हुई है।कोर्ट को बताया गया था कि 28 जून, 2018 को एन सी टी ई द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में बी एड डिग्रीधारक शिक्षकों को योग्य माना गया।इसी अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार व अन्य में दी गयी थी ।सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था।
एन सी टी ई द्वारा 28 जून, 2018 को जो अधिसूचना जारी किया गया था,उसमें बी एड डिग्रीधारक शिक्षकों को भी प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्ति के लिए योग्य कहा गया था।उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षो के भीतर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स किये जाने का प्रावधान किया था।लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार व अन्य के मामलें में एनसीटीई के उस अधिसूचना को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डी एल एड डिग्रीधारक शिक्षकों को ही नियुक्त किया जायेगा।पटना हाईकोर्ट ने इस आदेश के आलोक में ये स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक कक्षाओं में डी एल एड डिग्रीधारक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।