रांची, 22 मार्च (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेन्द्र साव को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बड़कागांव से जुड़े एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण केस में रांची सिविल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द करने की मांग की थी।
जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में शुक्रवार को क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई। योगेन्द्र साव की ओर से अधिवक्ता विशाल तिवारी ने बहस की। योगेन्द्र साव की ओर से हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी जा सकती है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब योगेन्द्र साव के चुनाव लड़ने पर रोक जारी रहेगी।