भाजयुमो नेता सूरज हत्याकांड में दोषियों को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जमशेदपुर : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार बागबेड़ा हरहरगुटटू निवासी सह भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सूरज कुमार की हत्या के मामले में दोषी सोनू सिंह और कमल शर्मा उर्फ गोलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में सात लोगों की गवाही हुई थी। बताते चलें कि 7 दिसंबर 2021 को सोनू सिंह और कमल शर्मा समेत दो नाबालिग ने मिलकर धारदार हथियार चापड़ से सूरज कुमार पर हरहरगुटटू तालाब के पास जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जिसकी जानकारी पाकर पिता विजय कुमार समेत अन्य मौके पर पहुंचे और सूरज को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती करवाया। जहां इलाज के दौरान 9 दिसंबर 2021 को उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतक के पिता की शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में बंद हैं।

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