जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पूर्ण पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों के साथ बैठक आयोजित किया गया। जिसमें डीडीसी मनीष कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव समेत अन्य मौजूद थे। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता, उम्मीदवारों का चुनावी व्यय तथा चुनाव संबंधी शिकायतों के तुरंत निस्तारण के लिए बनाई गई ऑनलाइन व्यवस्था को लेकर तथा प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों को प्रचार सामग्री छापने से संबंधित निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी देते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पीच) और अफवाहों से पूरी तरह से दूर रहें। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभाएं, जुलूस समेत अन्य आयोजनों व गतिविधियों को लेकर मार्गदर्शिका के नियमों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि जनसभा व रैली आदि आयोजनों के लिए अनुमति लेनी होगी और निर्धारित स्थानों पर ही आयोजन करने होंगे। साथ ही बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर उनकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय के साथ साझा करें। उन्होंने जानकारी दी कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की शिकायत के लिए सी-विजिल ऐप का उपयोग करें। जिससे तत्काल कार्रवाई होने के साथ-साथ पारदर्शिता भी बनी रहेगी। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल अपने सभी सदस्यों का नाम मतदाता सूची में शामिल होने की जानकारी जरूर प्राप्त करें। इस प्रक्रिया के लिए चार माध्यम है। बीएलओ के माध्यम से अथवा ऑनलाईन वोटर हेल्पलाइन एप या वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से या फिर 1950 पर बात कर जांच करते हुए संतुष्ट हो लें कि उनका नाम संबंधित मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में दर्ज है। उन्होंने कहा कि यदि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है अथवा कोई अन्य त्रुटि है तो नाम पंजीकरण करने एवं सुधार आदि के लिए फॉर्म 6 या फॉर्म 8 समर्पित कर जानकारी देते हुए प्रेरित किया जाए। यदि किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो फॉर्म 6 और जिनको कुछ सुधार करवाना है तो फॉर्म 8 भरा जाएगा। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन के लिए प्रचार सामग्री छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों को निर्देश दिया गया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के प्रचार में प्रयोग की जाने वाली प्रचार सामग्री की सम्पूर्ण जानकारी प्रिंटिंग प्रेस व पब्लिशर को होनी जरूरी है। उन्होंने प्रिंटर्स से कहा कि पोस्टर, पैंपलेट या अन्य प्रचार सामग्री अभ्यर्थी या राजनैतिक दलों से किसी अधिकृत व्यक्ति का मुद्रक का नाम, प्रकाशक का नाम, मात्रा की संख्या के संबंध में जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय से साझा करें। उन्होंने प्रिंटर्स को प्रिंटिंग किए गए प्रचार सामग्री का पूरा रिकार्ड रखने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक चुनाव आयोग की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें। इसी तरह निर्धारित प्रावधानों तथा आयोग के आदेश के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित के खिलाफ नियम संगत कार्रवाई भी की जाएगी।
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