नवनियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया फरमान, पहले से ले रहे नौकरी का लाभ तो देना होगा इस्तीफा

PATNA: बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है। जारी फरमान के अनुसार चयनित शिक्षकों को अपने पहले नौकरी से इस्तीफा देना होगा तभी वह बिहार में बतौर शिक्षक ज्वाइन कर सकेंगे। दरअसल, बिहार में बीएससी के द्वारा की गई शिक्षक बाहरी परीक्षा के माध्यम से चयनित नव नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की बहाली वन रिजल्ट वन जॉब के तहत की गई है, इसलिए अगर कोई भी चयनित शिक्षक पहले से कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा देखने के बाद ही बिहार में बतौर शिक्षक जॉइनिंग मिल सकती है। बता दें कि इस बार bpsc के द्वारा शिक्षक बहाली परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद सफल शिक्षकों की नियुक्ति की गई।

नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। इसी बीच शिक्षा विभाग ने नए फरमान को जारी किया है। शिक्षा विभाग में जिलों के बीईओ और हेड मास्टर को निर्देश दिया है कि कोई भी नवनियुक्त शिक्षक एक साथ दो नौकरियों  ज्वाइन नहीं कर सकेंते। इसकी अच्छी तरह जांच हो। विभाग ने कहा है कि यह नौकरी वन रिजल्ट वन जॉब के तहत दी गई है, यानी अगर कोई ऐसे व्यक्ति इस बहाली में सफल हुए हैं और नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हैं जो पहले से किसी नौकरी का लाभ पा रहे हैं तो उन्हें पहले एक नौकरी से इस्तीफा देना होगा, उसके बाद ही बिहार में शिक्षक की नौकरी कर सकेंगे।

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