राजनीतिक व्यक्ति को 11 नवंबर शाम 5 बजे तक जाना होगा जिला से बाहर
जमशेदपुर : भारत चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकरी अनन्य मित्तल ने आदेश जारी किया गया है कि वैसे राजनीतिक व्यक्ति/कार्यकर्ता जो बाहर से चुनाव प्रचार के लिए आये हैं, तथा इस जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है, उन्हें 11 नवंबर शाम 5 बजे के बाद निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जाना है। उक्त अवधि के बाद प्रचार करते हुए पाए जाने या जिले के सभी छ: विधानसभा क्षेत्र के बाहर के राजनीतिक व्यक्ति व कार्यकर्ताओं के सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र में मौजूद पाए जाने पर, सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।