मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले चुनावी प्रचार-प्रसार पर रहेगी रोक, नियम तोड़ने पर दण्ड का प्रावधान 

जमशेदपुर : भारत चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर वैसे राजनीतिक व्यक्ति/कार्यकर्ता जो बाहर से चुनाव प्रचार के लिए आए हैं तथा इस जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/09-जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है। उन्हें 23 मई को अपराह्न 5 बजे के बाद निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जाना है। उक्त अवधि के बाद प्रचार करते हुए पाए जाने या 09-लोकसभा क्षेत्र के बाहर के राजनीतिक व्यक्ति/कार्यकर्ताओं के सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र में मौजूद पाए जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी ।

 

1. कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान-

 

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमे सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा।

 

(ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे की अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा।

 

(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके, उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

 

(2) वह व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा। कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडनीय होगा।

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