Md Mumtaz
खलारी: बुकबुका पंचायत स्थित अपग्रेडेड मिडिल स्कूल महावीर नगर ऊपर टोला में प्रधानाचार्य रंथु साहु के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा रांची के द्वारा विद्यालय के छात्र व छात्राओं सहित ग्रामीणो को कानूनी जानकारियां दी गई। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम बच्चों के द्वारा डालसा सिविल कोर्ट रांची के प्रतिनिधि मुन्नू शर्मा तिलक लगाकर अभिनंदन किया। वही कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के द्वारा दीप जलाकर किया जिसके बाद विद्यालय प्रधानाचार्य ने डालसा सिविल के प्रतिनिधि मुन्नू शर्मा को बुके, कलम, डायरी भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर उपस्थित मुन्नू शर्मा ने नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी के सन्दर्भ में बताया और उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिविल कोर्ट राची के द्वारा,गरीब शोषित पीड़ित के लिए नि:शुल्क न्याय का प्रावधान है। जिसके माध्यम से आपसी विवाद का निपटारा मध्यस्थता, आपसी विवाद का निपटारा के लिए निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराई जाती है। वहीं विधिक जागरूकता के अंतर्गत महिला संरक्षण, चाइल्ड प्रोटेक्शन, के साथ चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098, सेफ एंड अनसेफ टच,लैंगिक अपराधों से बच्चों की सुरक्षा बचाव, पॉक्सो एक्ट, एवम जे.जे.एक्ट की जानकारी, बाल मजदुरी कराने, सड़क सुरक्षा, मोटर व्हीकल एक्ट को विस्तार से बताया साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के सेक्शन 134 A तहत सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुचाने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार से कानूनी प्रकिया से दूर रखा जाएगा। डायन प्रथा की रोक थाम के लिए इस कुरितियों से बचाव, जादू टोना, झाड़ फूक अंधविश्वास को दूर करने,बाल विवाह को रोकने हेतु समाज को सजग बनाने, नाश उन्मुलन के प्रति जागरूकता, मानव तश्करी से बचाव, पर्यावरण संरक्षक, सीनियर सिटीजन के अधिकार उनके सम्मान के प्रति सभी को जानकरियां दी। साइबर क्राइम से सतर्कता एवं सोसल मिडिया का उपयोग सही तरीके से करने की जानकारीयां दी। वही मुन्नू शर्मा ने बताया कि आज कल युवा तनावग्रस्त होकर बन्द कमरे में एकांकी जीवन बिता रहें है, डिजिटल दुनिया मे खुद को रख कर बाहरी दुनिया से नाता तोड़ चुके है। किसी भी समस्या को बिना कही साझा की आत्महत्या जैसी घटनाओं के लिए निर्णय ले रहे है। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नही है। लोगों से परेशनियां बता कर समाजिक परिवेश में रहकर इन घटनाओं से बचा जाना आवश्यक है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य कहे कि कानूनी जागरूकता का मुख्य उद्देश्य है लोगों को उनके अधिकारों और अधिकारों के बारे में शिक्षित करना, शोषण और उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाना है और सम्मानजनक सबों को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है साथी ही इस संबंध में सहायक शिक्षकों ने भी अपने अपने विचार प्रकट किये। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सहायक अध्यापक राजेश कुमार साहु, अरुणा देवी सहित बाल संसद मंत्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा l