डीसी के निर्देश पर आदर्श आचार संहिता को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई संपन्न

जमशेदपुर : लोकसभा चुनाव 2024 के सफल संपादन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी अनन्य मित्तल के निर्देश पर समाहरणालय सभागार में गुरुवार राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की गई। इस दौरान परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपाकंर चौधरी और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनंत कुमार ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसे संबधित प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बैठक में निर्देशित किया गया कि लोकसभा चुनाव में सभी राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार कहीं भी सरकारी भवन तथा निजी इमारतों पर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगाएंगे। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत ऐसे मामले में प्रत्याशी या पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और जिसका सभी पार्टियों व उम्मीदवारों को कड़ाई से पालन करना है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार किसी दूसरे प्रत्याशी पर व्यक्तिगत, जातिगत, धार्मिक या पारिवारिक भावनाओं को ठेस पहुंचानी वाली बातें ना बोलें। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सी-विजिल के नाम से मोबाइल एप शुरू किया है। जिसपर कोई भी नागरिक या उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता की अवहेलना होने पर उसकी फोटो खिंचकर भेज सकता है। जिसके बाद सौ मिनट के अंदर ही कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1950 भी शुरू कर दिया गया है। जिसपर किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी ली जा सकती है। बैठक में बताया गया कि चुनाव में वाहनों का इस्तेमाल, रैली या जलसा करने, लाउडस्पीकर बजाने आदि की प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। राजनीतिक दलों को बैनर, पोस्टर एवं अन्य सामग्रियों तथा मीडिया में प्रकाशन के लिए एमसीएमसी कोषांग से अनुमति लेना आवश्यक है। सामाजिक कार्यक्रम में दखल नहीं है। परन्तु आदर्श आचार संहिता के दिशा-निर्देश के आलोक में कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है। किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले अनुमति लेनी होगी। साथ ही बताया गया कि प्रचार-प्रसार में जो भी खर्च किया जाएगा। उसका ब्यौरा व्यय लेखा कोषांग में जमा कराएंगे। नकारात्मक प्रचार-प्रसार एवं बिना प्रेस के नाम का बैनर, पोस्टर आदि का मुद्रण नहीं कराएंगे। वहीं चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपादन एवं आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से अनुपालन को लेकर अन्य दिशा-निर्देश भी दिया गया। बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, एलआरडीसी घाटशिला, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एसडीएम धालभूम, एसडीएम घाटशिला, सीओ धालभूमगढ़, बीडीओ पटमदा समेत अन्य मौजूद थे।

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