जमशेदपुर : शहरी क्षेत्र में मतदान के प्रति उदासीनता दूर करने के लिए जिला अंतर्गत सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय के साथ साथ व्यवसायिक संस्थान, निजी कंपनियां, संगठन, बैंक, आवासीय सोसायटी आदि में वोटर अवेयरनेस फोरस का गठन किया जाना है। जिसके माध्यम से उन संस्थाओं या सोसायटी में कार्य करने वाले अथवा निवास करने वाले सभी कर्मियों एवं परिवारवालों का शत प्रतिशत निबंधन सुनिश्चित कराने, मतदान के लिए संबंधित संस्थानों में गतिविधि संचालित करने एवं निर्धारित 25 मई को अपने अपने बूथों में जाकर मतदान के लिए प्रेरित करने में अहम भूमिका होगी। इसी क्रम में शनिवार जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने साकची स्थित रविन्द्र भवन सभागार में उपस्थित सोसायटी के अध्यक्ष/ सचिवों व अन्य स्टेकहोल्डर से अपील की है कि अपने-अपने परिसर में रहने अथवा काम करने वाले शत प्रतिशत योग्य मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अपने स्तर से बैठक कर पहल करें। मतदाता सूची में जोड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम जैसे स्थानीय बीएलओ, वोटर हेल्पलाइन एप, एनवीएसपी (नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल) या 1950 टोल फ्री नंबर की मदद से आसानी से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के संचालन के लिए विभिन्न गतिविधियां जैसे पोस्टर, रील, मेंहदी, रंगोली, स्लोगन, कुकिंग प्रतियोगिता आदि का आयोजन कर लोगों की भागीदारी लोकतंत्र के इस महापर्व में सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मतदान के लिए वोटर कार्ड का होना जरूरी नहीं है। बल्कि पहली अहर्ता है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। जबकि अन्य 12 पहचान पत्र वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची में शामिल हैं जो वैध आईडी प्रमाण के रूप में काम करते हैं। जिनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर(राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा आईडी कार्ड (फोटो के साथ), सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी) आदि शामिल हैं। साथ ही उन्होंने मतदान के दिन शहरी उदासीनता के विषय पर कहा कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदान की तिथि को घोषित अवकाश का पूरा उपयोग मतदान करने के लिए करें ना कि पिकनिक अथवा घर में सोने/आराम करने के लिए करें। मतदान के दिन सभी संस्थाओं में सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है। ताकि सभी वोटर अपने अपने मतदान केन्द्र पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग कर सकें। आयोजित कार्यक्रम में स्वीप कोषांग के वरीय पदाधिकारी सह डीडीसी मनीष कुमार ने स्वीप कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा एवं कार्ययोजना पर विस्तार से प्रकाश भी डाला। साथ ही स्वीप पार्टनर की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी को अपने-अपने स्तर पर गतिविधि, प्रतियोगिता आयोजित करने की बात कही। इस अवसर पर सभागार में उपस्थित सभी भागीदार वोटर अवेयरनेस फोरम के सदस्यों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता शपथ भी दिलाया और आगामी चुनाव के लिए मतदाता कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील भी की।
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