– जिले के सभी थानों में पीएलवी किए गए प्रतिनियुक्त
जमशेदपुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आगामी 14 दिसंबर को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उस दिन जमशेदपुर एवं घाटशिला सिविल कोर्ट में भी प्राधिकार की ओर से नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। जिसमें सुलह योग्य सभी प्रकार के मामलों का निष्पादन किया जाएगा। वहीं प्राधिकार के सचिव बुधवार न्याय सदन भवन में मीडियाकर्मियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामले के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए बैंक, वित्तीय संस्थान एवं विभिन्न विभागों के साथ बैठकें भी की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत सिविल कोर्ट में विचाराधीन सुलह योग्य मामलों के अलावा प्री लिटिगेशन से जुड़े केस को सुलझाने पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डालसा फ्री लीगल एड (निः शुल्क कानूनी सहायता) प्रोवाइड कराती है। जिसके तहत महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति तथा दिव्यांग व्यक्ति को निःशुल्क मदद प्रदान की जाती है। जिसके तहत ऐसे व्यक्ति को कोर्ट की कार्रवाई में भाग लेने पर निःशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है। साथ ही उन्हें कोर्ट फीस भी प्रदान की जाती है। इसी तरह जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसी) का गठन किया गया है। जिसमें 9 लीगल एक्सपर्ट को रखा गया है और जो कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करते है। डालसा के गतिविधियों की चर्चा करते हुए प्राधिकार के सचिव ने बताया कि डालसा की ओर से समय-समय पर कानूनी जागरूकता अभियान चलाया जाता है। जिसके तहत आम लोगों को कानून की जानकारी के अलावा कानूनी मदद के बारे में भी बताया जाता है। साथ ही उन्हें सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जाता है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के परिजन मुआवजा के लिए डालसा कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल एसॉल्ट से जुड़े मामले में पीड़ित परिवार को कानूनी सहायता के साथ साथ मुआवजा प्रदान किया जाता है। अब तक अनेकों पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है। उन्होंने बताया कि नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर 15100 टॉल फ्री हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है। उक्त नंबर पर शिकायत के अलावा कानूनी मदद प्राप्त कर सकते हैं। आगे उन्होंने बताया कि झालसा के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी थानों में एक-एक पारा लीगल वॉलिंटियर्स (पीएलवी) की प्रतिनियुक्ति की गई है और जो सप्ताह में 2 दिन थाने में बैठकर वहां आने वाले लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करेंगे। साथ ही किसी अपराध में संलिप्त व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकार की जानकारी भी देंगे। उसे कानूनी मदद पहुंचाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा थाने में आने वाले पीड़ित व्यक्ति की प्राथमिकी लिखने में मदद एवं दर्ज कराने में सहायता भी करेंगे। उन्होंने बताया कि जिले के अधिकांश विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लब का गठन किया गया है। जिसका उद्देश्य छात्रों को उनके कानूनी अधिकार एवं कर्तव्य से अवगत कराना है।