प्रभात फेरी सह 100 दिवसीय विशेष जागरूकता सह आउटरीच अभियान के तहत् लोगों को कानूनी जानकारी दी गई

पाकुड़ संवाददाता

पाकुड़: नालसा नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बाल कृष्ण तिवारी के निर्देश पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रभारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ निर्मल कुमार भारती के मार्गदर्शन में मंगलवार को पाकुड़ प्रखंड के भवानीपुर पंचयात के अंतर्गत देवपुर, भवानीपुर, गंगारामपुर गांवों में प्रभात फेरी सह विशेष जागरूकता सह आउटरीच कार्यक्रम आयोजित की गई।

उक्त कार्यक्रम में बच्चों की देखभाल एवम् सुरक्षा, बाल विवाह, बाल श्रम, निः शुल्क एवम् अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, निः शुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ द्वारा वैसे व्यक्ति जिसकी आर्थिक या अन्य किसी कारणवश न्याय से वंचित नहीं रहे इसके लिए योग्य व्यक्ति को निः शुल्क अधिवक्ता दी जाती है। पीएलवी ने विधिक सेवा के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं, निः शुल्क विधिक सेवा पाने के हकदार एवम् प्राप्त करने के तरीका को विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही प्राथमिक विद्यालय देवपुर में भी जागरूक की गई छात्र छात्राओं को शिक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

इस कार्यक्रम के उद्देश लोगों को कानून के प्रति जागरूक कर उनके अधिकार, संरक्षण, हक और प्राधिकार द्वारा एवम् सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है और लाभ दिलाना है।

बच्चे, महिला, विकलांग समेत ऐसे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगो को उनके अधिकार के प्रति जागरूक कर सशक्त बनाना है।

मौके पर पीएलवी उत्पल मंडल कमला राय गांगुली, पिंकी मंडल, नीरज कुमार राउत समेत सम्बंधित क्षेत्रों के लोग मौजूद रहे।

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