जमशेदपुर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है तो, उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। राजनीतिक दलों द्वारा भी अपने प्रत्याशियों के आपराधिक मामले की जानकारी अपने पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। साथ ही नामांकन के बाद की अवधि में उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। ताकि मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।