मेदिनीनगर: राज्य सरकार से मिली गाइडलाइन के आलोक में 6 जून को यह निर्देश दिया गया था की जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूल-कॉलेजों में मादक पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक के लिए जागरुकता अभियान चलाया जायेगा।जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री शशि रंजन के निर्देशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर श्री अनुराग कुमार तिवारी के द्वारा युवाओं को नशे की लत से बचाने और पलामू जिले के स्कूलों समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू किया गया था।यह निषेधाज्ञा दिनांक 07.06.2024 के पूर्वाह्न 06 बजे से अगले 60 दिनों तक के लिए प्रभावी किया गया था। मगर शहर के विभिन्न विद्यालयों से 100 गज के अंदर कई शराब दुकाने संचालित हो रही है जिसपर जिला प्रसाशन मौन है।उदहारण के तौर पर ब्राह्मण उच्च विद्यालय , साहित्य समाज चौक, रेड़मा रांची रोड के बिलकुल सामने में सरकारी शराब दुकान और हरिजन विद्यालय पुलिस लाइन रोड के बगल में शराब दुकान आज भी शराब दुकाने पहले की तरह ही संचालित हो रही है क्योंकि वो सरकारी दुकानें है इससे सरकार की तीजोरी भरी जा रही है। नियम सिर्फ गरीब व्यक्ति के लिए बाकी सरकार अपना खजाना भरती रहे।हमारी उपयुक्त पलामू महोदय से आग्रह होगा की इसपर त्वरित कार्यवाही की जाए ।
राज्य सरकार के नियम की खुलेआम हो रही अवहेलना : शैलू
