रांची: पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को आठवीं क्लास की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार हरमू निवासी संदीप कुमार पोद्दार को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी। अदालत ने युवक को सात अगस्त को दोषी ठहराया था। घटना को लेकर पीड़िता के भाई ने अरगोड़ा थाना में 14 फरवरी 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।…
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