कदमा में न्यायालय के आदेश पर टाटा स्टील को दिलाया दखल, जेसीबी से अवैध निर्माण किया जमींदोज

जमशेदपुर : कदमा थाना अंतर्गत रंकिनी मंदिर से नीचे स्थित प्रकृति बिहार कॉलोनी के बगल में शुक्रवार की दोपहर कोर्ट के आदेश पर नाजीर सह मजिस्ट्रेट धीरज कुमार ने अपने सहायक कर्मियों के साथ मिलकर टाटा स्टील लैंड विभाग को डिग्री होने पर दखल दिलाया। इस दौरान टाटा स्टील एंक्रोचमेंट टीम ने जेसीबी की मदद से उक्त भूखंड पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। अभियान में टाटा स्टील सुरक्षा कर्मियों के साथ-साथ पुलिस बल भी मौजूद थी। जिसके कारण टीम को विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। मामले में नाजीर ने बताया कि टाटा स्टील कंपनी का जेसी स्टोर लिमिटेड के साथ जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के सिविल जज जूनियर डिवीजन- 1 के कोर्ट में टाइटल सूट केस नंबर 150/87 चल रहा था। जिसमें टाटा स्टील के पक्ष में फैसला आया और डिग्री मिल गई। जिसके बाद एग्जीक्यूशन केस नंबर 28/91 में भी टाटा स्टील के पक्ष में ही फैसला आया। साथ ही कोर्ट द्वारा जारी आदेश में टाटा स्टील को पोजीशन हैंडओवर करने की बात कही। जिसके आलोक में आज नाजीर सह मजिस्ट्रेट द्वारा टाटा स्टील को दखल दिलाया गया। इस दौरान उक्त स्थल पर रहने वाले एक महिला और पुरुष ने टीम से न तोड़ने की मिन्नतें भी की। मगर किसी की एक न चली और अंततः अवैध निर्माण को गिरा दिया गया।
मौके पर टाटा स्टील लैंड विभाग के सीनियर मैनेजर सुनील कुमार और इंक्रोचमेंट टीम से फैज अहमद समेत पुलिस बल व टाटा स्टील सिक्योरिटी भी मौजूद थी।

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