जमशेदपुर : टाटा स्टील यूआईएसएल ने स्पष्ट किया है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत 2021 में अधिसूचित नियमों के तहत हाल ही में जल शुल्क में वृद्धि की गई है। वहीं नियमों के मुताबिक बिजली दर में बदलाव की स्थिति में बिजली की कीमत के अनुपात में पानी का शुल्क भी बढ़ सकता है।
झारखंड विद्युत विनियामक आयोग ने दिसंबर 2022 में बिजली दर में 6 प्रतिशत की वृद्धि की है। जिसके कारण पानी के टैरिफ में भी वृद्धि हुई है। साथ ही जल टैरिफ में संशोधन की सूचना जुलाई 2023 से सभी उपभोक्ताओं को उनके संबंधित बिलों में व्यक्तिगत रूप से दी जा रही है।
जबकि कंपनी ने उपभोक्ताओं को यह भी सूचित किया है कि वे अपने पानी के बिल को कम करने के लिए विभिन्न जल संरक्षण उपायों का लाभ उठा सकते हैं। इन उपायों में वर्षा जल संचयन, जल-कुशल उपकरणों का उपयोग करना और उनकी पाइप लाइन में किसी भी रिसाव को ठीक करना शामिल है। कंपनी अपने उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम संभव सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कंपनी शहर में अपने उपभोक्ताओं की समझ और सहयोग की सराहना भी करती हैं।