जमशेदपुर : धालभूम एसडीएम शताब्दी मजूमदार द्वारा बुधवार कदमा मेन रोड स्थित डीबीएमएस स्कूल के पास तम्बाकू उत्पादों की अवैध बिक्री के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत की गई और जो शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मो. मंजर भी उपस्थित रहे। इस दौरान स्कूल के पास मौजूद कई दुकानों की जांच की गई। साथ ही नियमों के उल्लंघन में पाए गए विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए दो दुकान संचालकों के विरुद्ध जुर्माना भी लगाया गया। वहीं एसडीएम ने स्पष्ट किया कि स्कूलों और कॉलेजों के पास इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं और प्रशासन इसपर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगा। उन्होंने जनसामान्य से भी अनुरोध किया कि वे ऐसे मामलों की सूचना प्रशासन को दें। ताकि मिलकर समाज को तम्बाकू मुक्त बनाया जा सके। यह अभियान आगे भी शहर में जारी रहेगा।