दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

मेदिनीनगर: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति तसलीम अंसारी को 10 बर्ष की सश्रम कारावास की सजा सजा सुनाई है । सतबरवा थाना के झाबर गांव निवासी शहीदा बीबी ने मृतिका के पति, ससुर, सास, गोतनी, व भसुर के विरुद्ध लेस्लीगंज थाना में कांड संख्या 49 / 2021 दिनांक 17 /06/2021 को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी / 34 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी । इसमें आरोप लगाई थी कि मैं अपनी पुत्री नाजिया खातून की शादी पांच बर्ष पूर्ब तस्लीम अंसारी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार की थी। शादी के एक बर्ष बाद से ही मेरी लड़की के साथ दहेज हेतु प्रताड़ित किया जाता था।वह बीच बीच मे बराबर अपनी बेटी दामाद को पैसा देते रहती थी। दिनाक 16 जून 2021 को सुचिका अपने पुत्र मो अहजद से 50 हजार रुपया भेजी थी। 17 जून 2021 को नाजिया खातून को जान मार दिए तथा उसे लटकाकर फाँसी का स्वरूप दे दिए। जहा फाँसी लगाकर मरने की बात बताई गई थी वहां बास से चारपाई के बीच की उच्चाई चार फीट था जबकि मृतिका नाजिया खातून की लंबाई छह फीट था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नाजिया खातून की मृत्यु दम घुटने से हुईं थी।अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पति को 10 बर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं। साथ ही मृतिका नाजिया खातून के नाबालिग पुत्र को पुनर्वास की ब्यवस्था करने व मृतिका की माँ शहीदा बीबी को भी मुआवजा देने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार पलामू को दिया है। इस केस के एक मुदालय ससुर वली मोहम्मद मिया को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बिदित हो कि पुलिस के द्वारा मृतिका के सास पारो बीबी,गोतनी असमीना बीबी व भसुर कासिम मिया को अनुसंधान में नाम हटा दिया गया था।

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