जमशेदपुर : साकची स्थित शताब्दी टावर में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार जमशेदपुर अक्षेस विभाग द्वारा कार्रवाई के दौरान बेसमेंट की दुकानों को तोड़ने को लेकर दुकानदार और मालिक ने इसका जोरदार विरोध किया। इस दौरान मालिक विशाल का कहना था कि बेसमेंट को लेकर हाईकोर्ट द्वारा 2011 में आदेश पारित किया था। जबकि उनकी बिल्डिंग 2003 में बनी है। साथ ही बेसमेंट में दुकान का रजिस्ट्रेशन और अनुमति भी सरकार द्वारा दी गई है। जिसके लिए सरकार द्वारा शुल्क भी लिया गया था।वहीं जेएनएसी और प्रशासन को कागजात दिखाने के बाद भी बेसमेंट की दुकानों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में पूरा नुकसान बिल्डिंग के मालिक और दुकानदारों को हो रहा है। जिससे उन्हें करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। उन्होंने कहा कि उक्त कार्रवाई पार्किंग को लेकर की जा रही है। जबकि बेसमेंट में उनकी पार्किंग भी है। सामने और पीछे कई वर्ग फीट में पार्किंग की व्यवस्था है। ऐसे में बिना जांच किए जेएनएसी द्वारा यह कार्रवाई करना न्यायोचित नहीं है।
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