Jharkhand में भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) शिकायत की उचित व्यवस्था

रांची/नई दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) देश में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है।

इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य की सरकारों की सहायता से कार्य किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत देश के बेरोजगार गरीब BPL परिवार के लोगों को उन्हें अपने निज निवास स्थान के 5 किलोमीटर दायरे में रोजगार उपलब्ध कार्य उपलब्ध कराया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत BPL परिवार के लोगों को मंत्रालय द्वारा 1 वर्ष में 100 दिन कार्य की गारंटी दी जाती है।

इस योजना के क्रियान्वयन से देश के विकास के साथ ही देश के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है।

पर देखा जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही इस महत्वपूर्ण योजना का दुरुपयोग भी किया जाता है।

यदि आपके क्षेत्र में भी या आपके साथ भी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किसी प्रकार का शोषण किया जा रहा है।

तो आप इसके खिलाफ अपनी नरेगा शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल का ही उपयोग करके किस तरह से अपनी नरेगा शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।

मनरेगा में भ्रष्टाचार,मनरेगा में बड़ा घोटाला,मनरेगा में काम न मिलने पर टोल फ्री नम्बर 1800 313 4242 पर शिकायत,नाले व तालाब खोदाई में लाखों रुपये का घोटाला,नरेगा शिकायत ऑनलाइन करके देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं।

मनरेगा से जुड़ी शिकायतें आनलाइन की जानें पर त्वरित कार्रवाई होती है। हालांकि सरकार ने मनरेगा से जुड़ी शिकायतों के लिए आनलाइन के अलावा कई और सुविधाएं उपलब्ध कराई है।

ऑफलाइन शिकायते की जा सकती है। मनरेगा से संबंधित शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1037 किया जारी किया गया है।

इसके अलावा मनरेगा की शिकायत सीधे लोकपाल या जिलाधिकारी से भी की जा सकती है।

प्रत्येक जिले में मनरेगा स्कीम की शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल होते हैं। यहां लिखित आवेदन देकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

मनरेगा योजना क्या है
देशभर में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों की सहायता से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

यह योजना बीपीएल परिवारों के बेरोजगार लोगों को उनके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में 100 दिन के काम की गारंटी देती है।

ऐसे करें मनरेगा की शिकायत
यदि किसी व्यक्ति को, जिसने मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत काम के लिए आवेदन किया हो और अब तक उसे कोई काम नहीं मिला हो या उसे काम के बदले नियमित भत्ता नहीं मिलता हो, तो ऐसे मामलों की शिकायत अपने राज्य के सम्बन्धित अधिकारी को ऑनलाइन रूप दर्ज करवा सकते हैं।

कब दर्ज करायें शिकायतः
कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत इन परिस्थितियों में दर्ज करवा सकते हैं-

पंजीकरण/ जॉब कार्ड के मामले मेः

• यदि ग्राम पंचायत जॉब कार्ड के लिए पंजीकरण नहीं कर रही हो,
• यदि ग्राम पंचायत जॉब कार्ड जारी नहीं कर रही हो,
• यदि जॉब कार्ड मजदूरों को नहीं दिया जा रहा हो।

भुगतान को लेकरः

• यदि भुगतान में देरी की जा रही हो,
• आंशिक भुगतान किया जा रहा हो,
• कोई भुगतान नहीं किया जा रहा हो,
• अनुपयुक्तन तरीकों का इस्तेहमाल किया जाता हो।

मापन को लेकरः

• समय पर मापन न किया जाता हो,
• अनुपयुक्तप रूप से माप किया जाता हो,
• मापन के लिए इंजीनियर नहीं आते हों,
• माप उपकरण मौजूद नहीं हों।

काम की मांग को लेकरः

• मांग का रजिस्ट्रेशन नहीं किया रहा हो,
• तारीख पड़ी रसीद जारी नहीं की जा रही हो।

काम के आवंटन को लेकरः

• काम उपलब्ध नहीं हों,
• 5 किलोमीटर के दायरे में काम आवंटित नहीं किया जाता हो,
• 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कार्यस्थील के लिए टीए/डीए नहीं दिया जाता हो,
• समय पर काम आवंटित नहीं किया जाता हो।

कार्य प्रबंधन को लेकरः

• कार्य सृजित नहीं किया जाता हो,
• कार्य के लिए स्वा स्य्हो सुविधाएँ मौजूद न हों,
• अर्द्धकुशल/ कुशल को वेतन का भुगतान नहीं किया जाता हो।

बेरोजगारी भत्ते को लेकरः

• बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता हो,,
• आवेदन स्वी‍कार नहीं किया जाता हो।

अनुदान को लेकरः

• अनुदान उपलब्ध नहीं हो,
• अनुदान का हस्तांतरण नहीं होता हो,
• आंशिक अनुदान हों,
• वेतन के हस्तांतरण के लिए बैंक द्वारा शुल्क वसूल लिया जाता हो।
सामग्री को लेकरः
• सामग्री उपलब्ध नहीं हो,
• मूल्य में बढ़ोतरी हो गई हो,
• सामग्री की गुणवत्ता खराब हो।

कौन कर सकता है शिकायतः

• कामगार
• नागरिक
• एनजीओ
• मीडिया
• गणमान्य व्यक्ति (वीआईपी)

ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करायेः
मनरेगा से जुडी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए ये प्रक्रिया अपनाएः

• स्टेप 1: मनरेगा से सम्बन्धित अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय वेब पोर्टल या इस वेबसाइट www.nrega.nic.in पर जायें। यहां आपको शिकायत का कालम मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

• स्टेप 2: अपने राज्य के नाम पर क्लिक करें।

• स्टेप 3: एक आवेदन पत्र दिखाई देगा।

• स्टेप-4: सबसे पहले अपना पहचान पत्र चुनें, चाहे आप कामगार हों या नागरिक या एनजीओ या मीडिया या वीआईपी।

• स्टेप- 5: नरेगा में अनियमितता सम्बेन्धीत सूचना आपको जहां से मिली हो, उसका स्रोत बताएँ।

• स्टेप- 6: दिये गये बॉक्स में जरूरी सूचना भरें और ‘शिकायत जमा करें’ बटन पर क्लिक करें।

दर्ज शिकायत की स्थिति ऐसे पता करेः
कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद उसकी स्थिति की जानकारी ऑनलाइन पता कर सकता है कि उसका निपटारा हुआ या नहीं।

• स्टेप-1 मनरेगा से संबंधित शिकायत की स्थिति पता करने के लिए www.nrega.nic.in पर जायें।
• स्टेप-2 यहां शिकायतों के कालम पर क्लिक करें।
• स्टेप-3 यहां माई कंप्लेन स्टेटस या मेरी शिकायत की स्थिति पर जायें।
• स्टेप-4 यहां क्लिक करने के बाद अपनी शिकायत की संख्या या कंप्लेन नबंर डालें और क्लिक करें। आपको अपनी शिकायत की वस्तु स्थिति की जानकारी मिल जायेगी।

अब बात करते हैं कि झारखंड में यदि शिकायत करनी हो तो कैसे करें।
झारखंडः
अब बात झारखंड की। झारखंड में भी मनरेगा से जुड़ी शिकायतें मिलती ही रहती हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने एक मोबाइल नंबर जारी कर रखा है, जिस पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

झारखंड सरकार द्वारा जारी 947171416 नंबर पर सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

इसके अलावा मनरेगा आयुक्त को भी सीधे शिकायत की जा सकती है। साथ ही झारखंड के अलग अलग जिलों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किये गये हैं।

हर जिले में मनरेगा से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत टॉल फ्री नंबर पर की जा सकती है।

पलामू के लिए 111 एवं अन्य जिलों के लिए 18003456514 जारी किये गये हैं, जिन पर किसी भी कार्य दिवस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

इसके बावजूद अह न्याय नहीं मिलता है, तो कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार के टॉल फ्री नंबर 18003456527 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने पर 24 घंटे में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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