मतदान एवं मतगणना के मद्देनजर जिला में ड्राई डे घोषित जमशेदपुर : 13 नवंबर को मतदान दिवस निर्धारित है। जिसके मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकरी अनन्य मित्तल द्वारा उत्पाद अधिनियम की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में 11 नवंबर अपराह्न 5 बजे से 13 नवंबर अपराह्न 5 बजे तक एवं 23 नवंबर मतगणना के दिन को शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है। वहीं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार दिए गए अन्य दिशा- निर्देश निम्नवत हैं (1) मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, भोजन, पाठशाला दुकान या फिर किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा। (2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से और जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। (3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है। वहां स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा और जो विहित की जाए।

 

जमशेदपुर : 13 नवंबर को मतदान दिवस निर्धारित है। जिसके मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकरी अनन्य मित्तल द्वारा उत्पाद अधिनियम की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में 11 नवंबर अपराह्न 5 बजे से 13 नवंबर अपराह्न 5 बजे तक एवं 23 नवंबर मतगणना के दिन को शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है। वहीं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार दिए गए अन्य दिशा- निर्देश निम्नवत हैं

 

(1) मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, भोजन, पाठशाला दुकान या फिर किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।

 

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से और जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।

 

(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है। वहां स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा और जो विहित की जाए।

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