जमशेदपुर : जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिले में कोई भी व्यक्ति व संस्थान द्वारा बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किए पटाखा का भण्डारण एवं बिक्री किया जाना निषेध है। यदि स्थल जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति व व्यापारी द्वारा अवैद्य रूप से दुकानों एवं गोदामों में रखे गए पटाखा बरामद किया जाता है तो उन व्यापारी एवं व्यक्ति के विरूद्ध एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के रुल 7 एवं 9 (2) के सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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