जमशेदपुर : जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिले में कोई भी व्यक्ति व संस्थान द्वारा बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किए पटाखा का भण्डारण एवं बिक्री किया जाना निषेध है। यदि स्थल जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति व व्यापारी द्वारा अवैद्य रूप से दुकानों एवं गोदामों में रखे गए पटाखा बरामद किया जाता है तो उन व्यापारी एवं व्यक्ति के विरूद्ध एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के रुल 7 एवं 9 (2) के सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
Related posts
-
लायंस क्लब बाघमारा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन
बाघमारा: दिनांक 19/09/2024 को लायंस इंटरनेशनल , जिला 322A के जिलापाल लायन सीमा बाजपाई के... -
घर के दरवाजे पर महिला द्वारा झाड़ू लगाने के दौरान अचानक धमाके के साथ फट गई जमीन, घटना से लोगो मे दहशत
देखते ही देखते उसमें समा गई महिला पास में खड़े लोगो ने बांस के सहारे... -
गोविंदपुर क्षेत्रीय कार्यालय में खनन विभाग द्वारा येल्लो बुक एवं कांट्रैक्ट मैनेजमेंट sop संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
कतरास: केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तत्वाधान में निर्देशित त्रैमासिक निवारक सतर्कता जागरूकता अभियान जो दिनांक...