जमशेदपुर : झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एक महत्वपूर्ण पहल है और जो राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिसके तहत राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग श्रेणी के युवाओं को 25 लाख तक का ऋण 40 प्रतिशत ऋण अनुदान (सब्सिडी) के साथ दिया जाता है। वहीं आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही आवेदक झारखंड राज्य का स्थाई निवासी भी हो और जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख से ज्यादा न हो। इसी तरह आवेदक सरकारी व अर्धसरकारी सेवा में न हो। यदि आवेदक दिव्यांग है तो उस स्थिति में आवेदक को दिव्यांगता (कम से कम 40 प्रतिशत) संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
वहीं 50 हजार रुपए तक ऋण लेने के लिए किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं है। मगर उससे अधिक ऋण लेने के लिए निम्न में से कोई एक गारंटर चाहिए। जैसे :-
– वर्तमान अथवा पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि
– सरकारी कार्यरत अथवा रिटायर्ड कर्मी
– निजी संस्थान में कार्यरत अथवा रिटायर्ड कर्मी
– आयकरदाता
महत्वपूर्ण बातें :-
– वाहन तथा प्लांट व मशीन से सम्बंधित ऋण में किसी गारंटर की जरूरत नहीं है। साथ ही दृष्टिबंधक मान्य होगा।
– ऋण राशि के बराबर चल व अचल संपत्ति भी गारंटी के रूप में मान्य होगी।
– किस्त की गणना अनुदान की राशि घटाकर की जाएगी। अगर ऋण 5 लाख रुपए है, अगर अनुदान 2 लाख रुपए (40 प्रतिशत) है तो शेष राशि 3 लाख रुपए पर ही किस्त और ब्याज लगेगा।
– कुल ऋण से अनुदान घटा कर शेष राशि पर लगेगा सिर्फ 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज।
कहां करें आवेदन :-
1. ऋण के लिए आवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी।
2. झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (शाखा कार्यालय)।
3. झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम (शाखा कार्यालय)।
4. झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम (शाखा कार्यालय)।
5. झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम में किया जा सकता है।
योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेज :-
1. आवेदक का फोटो
2. आवासीय प्रमाण पत्र
3. ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र
4. ऑनलाइन निर्गत आय प्रमाण पत्र
5. आवेदक के आधार और पैन कार्ड की प्रति
6. बैंक पासबुक की प्रति प्रथम पृष्ठ
7. योजना प्रस्ताव की प्रति – वाहन ऋण को छोड़कर 50 हजार रुपये से अधिक के ऋण पर
8. 10 लाख रुपए और उससे अधिक के व्यवसाय ऋण के लिए ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट
9. यदि आपके पास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की प्रति है तो स्व घोषणा पत्र दिए गए प्रारूप में स्टाम्प पेपर पर
10. गारंटर प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित प्रति वाहन ऋण को छोड़कर 50 हजार रुपए से अधिक के ऋण पर
11. गारंटर के आधार और पैन कार्ड की प्रति
12. गारंटर की वेतन पर्ची या आईटी रिटर्न की प्रमाणित प्रति