रांची: राज्य में लोकसभा चुनाव कराने के लिए आयोग दिन रात तैयारियों में जुटा है। चुनाव कार्य में ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग भत्ता देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसके मद्देनजर चुनाव कार्य में नाइट ड्यूटी करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त पारिश्रमिक भत्ता को बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है।
इसके अनुसार कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हुई वृद्धि एवं सप्तम वेतन आयोग द्वारा संशोधित वेतनमान आदि को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारी-कर्मचारी को निर्धारित अवकाश के दिनों सहित सामान्य कार्यावधि में अधिक देर रात्रि तक काम करने के लिए संशोधित पारिश्रमिक का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। पारिश्रमिक की राशि पाने वाले पदाधिकारियों-कर्मियों की पात्रता निर्धारण राज्य मुख्यालय स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी तय करेंगे। पारिश्रमिक राशि बैंक अकांउट में सीधे भेजी जायेगी। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत आम, उप चुनाव का संपादन कराना अनिवार्य होता है। चुनाव कार्य में संलग्न पदाधिकारी कर्मी को सामान्य कार्य दिवस तथा अवकाश के दिन की देर रात्रि तक श्रमसाध्य पैंतालिस से साठ दिनों की अवधि होती है। इस दौरान कर्मियों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक दी जाती है। अविभाजित बिहार में निर्धारित दरों को झारखंड ने अपनाया था, लेकिन समय और बढ़ती महंगाई को देखते हुए इन दरों में संशोधन किया गया है।
इस तरह मिलेगा पैसा
अवकाश के दिन क्षतिपूरक अवकाश देय नहीं होगा।
राजकीय पदाधिकारी क्लास-2 और ऊपर : 850 रुपये प्रतिदिन।
क्लास-3, पर्यवेक्षक इत्यादि : 600 रुपये प्रतिदिन।
क्लास-4, चालक, बॉडीगार्ड आदि : 450 रुपये प्रतिदिन।
सामान्य कार्य दिवस में 6:00 बजे संध्या से 10:00 बजे रात तक : 225 रुपये प्रतिदिन।
सामान्य कार्यदिवस रात 10:00 बजे के पश्चात या कुल कार्य अवधि 12 घंटे से अधिक : 450 रुपये प्रतिदिन।