मेदिनीनगर: विश्रामपुर थाना की पुलिस ने नगर परिषद कार्यालय के पदाधिकारी व कर्मियों को सरकारी काम में बाधा डालने व जान से मारने की धमकी देने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में विश्रामपुर थाना प्रभारी ने बताया कि दिनांक-01/07/2024 को पलामू जिला अन्तर्गत विश्रामपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर परिषद कमींयो से कांड के प्राथमिकी अभियुक्त आरिफ चुड़ी फरोस के मो0 नं0- 8298264636 से whatsapp कॉल के द्वारा लोक सेवक को कार्य स्थल पर आने से रोकना, सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास करने, जान से मारने एवं कार्यालय के अन्य कर्मियो को भी भय दिखाते हुए 02 (दो) लाख रुपये प्रतिमाह फिरौती मांगने के आरोप मे कांड सं0-24/2024 दिनांक- 05/07/2024 दर्ज किया गया है। कांड उदभेदन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया के आदेशानुसार एक विशेष टीम गठित किया गया। तथा प्राथमिकी अभियुक्त आरिफ चुड़ी फरोस के विरुद्ध विशेष छापामारी एवं आसूचना संकलन कर, कांड के अनुसंधान के अन्त में तकनीकी साक्ष्य एवं गुप्त सूचना के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त आरिफ चुड़ी फरोस पिता गोठ परपर चुड़ी फरोस ग्राम डडुरा थाना राजपुर जिला बक्सर (बिहार) वर्तमान पता ग्राम दर्जा मुहल्ला बिश्रामपुर थाना- बिश्रामपुर जिला पलामू को गिरफ्तार किया गया। लेवी मांगने मे उपयोग किये जाने वाले मोबाईल एवं सिम को जप्त किया गया। इन्होने अपने अपराध स्वीकारोक्ति व्यान मे उक्त घटना में मो० नं0- 8298264636 से whatsapp कॉल के द्वारा लोक सेवक को कार्य स्थल पर आने से रोकना, सरकारी कार्य मे बाधा डालने का प्रयास करने, जान से मारने एवं कार्यालय के अन्य कर्मियो को भी भय दिखाते हुए 02 (दो) लाख रुपये प्रतिमाह फिरौती मांगने की बात एवं अन्य कांडो मे संप्लित होने की बात स्वीकारा है।इसके आलावे आरिफ चुड़ी फरोस पिता मो० सरवर चुड़ी फरोस (1) बिश्रामपुर थाना कांड सं0- 43/23 दिनांक- 15/07/2023 धारा 385/387/504/506/34 भा०८०वि० एवं 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं (2) विश्रामपुर थाना कांड सं0- 16/2024 दिनांक 30/04/2024 धारा- 406/420/504/506 भा०८०वि० मे भी वांछित अभियुक्त था। जिसमे अपने अपराध स्वीकारोक्ति व्यान मे उक्त कांड मे भी संप्लित होने की बात स्वीकारा है।