बागबेड़ा जानलेवा हमला मामले में तीन आरोपी को अदालत ने सुनाई सात-सात साल की सजा, 35 हजार अर्थदंड भी लगाया

जमशेदपुर : बागबेड़ा थाना अंतर्गत संजय नगर किताडीह निवासी गांजा कारोबारी सह विहिप नेता बबलू सिंह पर जानलेवा हमला करने के मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए एडीजे-2 अभास वर्मा की अदालत ने बागबेड़ा रेलवे ट्राफिक कॉलोनी निवासी कुख्यात अपराधी संजीत साव उर्फ छोटा संजीत, गुप्तेश्वर गिरी उर्फ लेदा और अजीत साहू को सात-साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने इनपर 35-35 हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। वहीं पूर्व में अदालत ने मामले के 10 आरोपियों को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया था। जिसमें पप्पू घोष, राहुल राजभर, बसंत उपाध्याय, सूरज सिंह उर्फ सूरज बच्चा, विशाल कुमार, दीपक तिवारी, राकेश रजक, चमन कुमार, सत्येंद्र सिंह और बंटी कुमार उर्फ बंटी चौधरी शामिल हैं। बताते चलें कि विगत 9 सितंबर 2021 की सुबह बबलू सिंह का कहना था कि वह घर पर था। वह सिक्यूरिटी गार्ड का काम करता था। साथ ही संजय नगर किताडीह मेन रोड पर गैस रिपयरिंग का दुकान भी चलाता था। घटना की सुबह दुकान पर उनके ससुर भरत लाल सिंह बैठे थे। इसी बीच 10-15 की संख्या में अपराधियों ने दुकान पर आकर उसकी खोजबीन की। मगर वह नहीं मिला। वहीं जब इसकी सूचना ससुर ने उन्हें दी तो वह 9 बजे नहा धोकर दुकान के लिए निकला ही था कि रास्ते में उसे रनिंग गार्ड रूम कीताडीह के पास सभी ने मिलकर घेर लिया। इस दौरान सभी हाथ में पिस्तौल और ईंट-पत्थर लिए हुए थे। जिसके बाद उसे यह कहकर मारपीट करने लगे कि उनलोगों की बात नहीं सुनता है। इतने में अजीत, गुप्तेश्वर और संजीत ने उसपर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। वहीं गोली लगने पर वह जमीन पर गिर गया। इस दौरान आस पास के लोगों को आते देख सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। घटना में उसे पांच गोलियां लगी थी। जिसके बाद गंभीर रूप से घायल बबलू को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया। जहां उसका इलाज हुआ।

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