रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन के खिलाफ शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ईडी ने पूछताछ के लिए चौथा समन जारी कर उन्हें उपस्थित होने को कहा है। मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष उपस्थित होने के बजाय हाइकोर्ट से राहत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। हाई कोर्ट में केवल द्वितीय शनिवार को ही केस फाइलिंग का काम नहीं होता है। चौथे समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी कार्यालय नहीं पहुंचने पर ईडी अपने रूल एवं रेगुलेशन के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ निचली अदालत में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए प्रार्थना भी कर सकती है। वैसे में मुख्यमंत्री द्वारा हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में उनकी गिरफ्तारी पर रोक के लिए भी प्रार्थना की जा सकती है।
हालांकि, डीएसपी प्रमोद मिश्रा एवं सरफुद्दीन खान के मामले में ईडी के समन को चुनौती वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने उनकी पूछताछ के लिए ईडी में उपस्थिति दर्ज कराने पर गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में ईडी के समन को चुनौती देनेवाली मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने याचिका वापस ले ली। मुख्यमंत्री की ओर से शुक्रवार को ही ईडी के समन के खिलाफ याचिका दाखिल की जानी थी लेकिन हाई कोर्ट के जस्टिस केपी देव के निधन पर हाई कोर्ट में शुक्रवार को अवकाश घोषित किया गया।
ईडी ने चौथी बार समन जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले 14 अगस्त, 24 अगस्त एवं 9 सितंबर को ईडी ने सीएम को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। जमीन घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच ईडी जांच कर रही है। इसी मामले में ईडी मुख्यमंत्री से पूछताछ करेगी। रांची में सेना की जमीन सहित कई जमीन की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।