जमशेदपुर : विधायक सरयू राय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन कर आरोपी चिकित्सा पदाधिकारी को खुद ही प्रभारी निदेशक (प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं) के पद पर पदस्थापित कर दिया है। उन्होंने इस दिशा में जरूरी कार्रवाई करने की मांग भी की है। वहीं मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि सरकार के प्रशासन संचालन के संदर्भ में कार्यपालिका नियमावली को सरकार का गीता, बाइबिल और क़ुरान कहा जाता है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि राज्य सरकार का एक मंत्री इसकी अवहेलना करेगा। साथ ही विभागीय सचिव इसके किसी भी प्रासंगिक प्रावधान के विरूद्ध अधिसूचना निर्गत करने पर सहमति दे देंगे। लेकिन झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसा करने का दुस्साहस किया है। विधायक के अनुसार कार्यपालिका नियमावली ने जो अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री को दिया है, उसका खुलेआम दुरूपयोग सरकार के मंत्री कर रहे हैं। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख की नियुक्ति की संचिका पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन लिए बिना ही उन्होंने तत्कालीन निदेशक प्रमुख को अकारण हटाकर अपने स्तर से नए निदेशक प्रमुख को नियुक्त कर दिया। मगर यह अधिकार उन्हें कार्यपालिका नियमावली नहीं देती है। सरयू राय के अनुसार राज्य चिकित्सा सेवा के जिन पदाधिकारी डॉ चंद्र किशोर शाही की नियुक्ति मंत्री जी ने अवैध तरीके से निदेशक प्रमुख पद पर किया है। उनपर गंभीर आरोप हैं और बकायदा विभागीय जांच भी चल रही है। जिसमें चिकित्सक डॉ आरएन शर्मा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इस आशय की अधिसूचना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अभियान निदेशक ने गत 4 जनवरी को जारी किया है और स्वास्थ्य मंत्री जी ने इन्हें 7 मार्च को निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बना दिया है। बड़ा सवाल यह है कि जब नव नियुक्त निदेशक प्रमुख पर जांच चल रही है तो उप निदेशक स्तर का एक पदाधिकारी जांच समिति के समक्ष विभागीय कार्यवाही में विभाग के आवश्यक कागजातों का उपस्थापन निष्पक्ष होकर और बगैर दबाव के कैसे कर सकता है? खासकर तब जब निदेशक (प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं) तकनीकी रूप से विभागीय प्रमुख होते हैं और विभाग के दस्तावेज उनकी अभिरक्षा में रहते हैं। सरयू राय ने आगे लिखा है कि गत चार वर्षों में स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों, सिविल सर्जनों, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ साथ अन्य चिकित्सकों के सैकड़ों स्थानांतरण-पदस्थापन कार्यपालिका नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों की अवहेलना कर की है। सरयू राय के अनुसार विभाग के वरीय चिकित्सक जिनका स्थानांतरण-पदस्थापन करना या जिन्हें प्रभार सौंपना मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है। उनके मामले में मुख्यमंत्री के अधिकार का खुल्लमखुल्ला दुरूपयोग स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं। वह साल में कई बार ताश के पत्तों की तरह अपने विभाग में चिकित्सकों को बदलते रहते हैं। वह भी मुख्यमंत्री को बिना बताए। विधायक सरयू राय ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि 2013 में हेमंत सोरेन सरकार में स्व राजेन्द्र प्रसाद सिंह स्वास्थ्य मंत्री थे। तत्कालीन निदेशक प्रमुख डॉ प्रवीण चंद्रा के मामले में संचिका मुख्यमंत्री तक गई और वहां महीना भर लंबित रही। तब राजेन्द्र बाबू को मुख्यमंत्री स्तर पर संचिका निष्पादन करने के लिए स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा था। लेकिन उन्हीं हेमंत सोरेन की निवर्तमान सरकार में उनके स्वास्थ्य मंत्री ने उनका अधिकार गैरकानूनी रूप से हड़प लिया। यहां तक कि मेरे सवाल पर विधानसभाध्यक्ष द्वारा सदन में स्पष्ट नियमन देने के बाद भी संचिकाएं मुख्यमंत्री तक नहीं भेजी गईं। यही गैरकानूनी सलूक उन्हीं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ भी हो रहा है और विभागीय सचिव मौन साधे हुए हैं। कौन सी ऐसी विवशता है कि विभागीय सचिव संचिका पर मंत्री को कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों की याद नहीं दिला रहे हैं और गैरकानूनी आदेश देने से मना नहीं कर रहे हैं। और तो और संबंधित संचिका भी मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री तक नहीं भेज रहे हैं? अंत में विधायक सरयू राय ने लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा थोक के भाव में वरीय चिकित्सकों का स्थानांतरण-पदस्थापन करना और आरोपियों को प्रमुख पद पर बैठाना, बिना किसी स्वार्थ के सम्भव नहीं है। दवाओं की खरीद में घपले-घोटालों और स्वास्थ्य विभाग की अन्य अनियमितताओं के मद्देनजर यह धनशोधन (मनी लाउंड्रिंग) का मामला बनता है। ऐसे मामलों में सरकार के किसी मंत्री के दरवाजे पर ईडी दस्तक देगी तो इसे चुनाव के समय राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा। पर आज नहीं तो कल ऐसा होना ही है।
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