जमशेदपुर : जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर मानगो नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित गुटखा को लेकर जांच अभियान चलाया गया। जिसमें 30 से अधिक दुकानों की जांच की गई। इस दौरान पांच दुकानों में प्रतिबंधित गुटखा पाया गया।
जिसके बाद इनसे 200 प्रति दुकान के अनुसार 1000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अभियान को लेकर उप नगर आयुक्त सुरेश यादव ने कहा कि सरकार के निर्गत आदेश के अनुसार सिगरेट समेत अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 (कोटपा) के धारा 4 के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है।
वहीं नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन अभियान चलाकर दुकानों की जांच भी की जा रही है। साथ ही प्रतिबंधित गुटखा पाए जाने पर जुर्माना भी वसूला जाएगा। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दंड स्वरूप 200 रुपए तक जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान भी है। पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि तंबाकू, गुटका के सेवन करने से व्यक्तियों को हार्ड अटैक, फेफड़े के अलावा अन्य रोग जैसे गंभीर बीमारी होते हैं। खासकर युवाओं में तंबाकू के सेवन से दुष्प्रभाव परिणाम आ रहे हैं।
18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट समेत अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थान के एक सौ गज की परिधि में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद के विक्रय पर प्रतिबंध के लिए पूरे नगर निगम क्षेत्र में अभियान भी चलाए जाएंगे। अभियान में नगर प्रबंधक राहुल कुमार, सीएमएम निर्मल कुमार, कार्यालय कर्मी सुकुमार समेत अन्य कर्मी मौजूद थे।