जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में शुक्रवार 9-जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी एवं एजेंट के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें सामान्य प्रेक्षक किल्लु शिव कुमार नायडू, पुलिस प्रेक्षक जलिंदर डी. सुपेकर, व्यय प्रेक्षक 44-बहरागोड़ा, 45-घाटशिला एवं 46-पोटका एसपीजी मुदलियार, व्यय प्रेक्षक 47- जुगसलाई, 48- जमशेदपुर पूर्वी, 49-जमशेदपुर पश्चिम ईश गुप्ता, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी अनन्य मित्तल, एसएसपी किशोर कौशल, डीडीसी मनीष कुमार और पीडी आईटीडीए दीपांकर चौधरी भी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में प्रत्याशियों एवं उनके एजेंट को निर्वाचन के दौरान व्यय किए जाने की सीमा तथा व्यय लेखों के संधारण के संबंध में आयोग के निर्देशों की जानकारी दी गई। निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों व रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि नॉमिनेशन के दिन से ही से चुनावी व्यय काउंट किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए पूर्व में भी किसी प्रकार के बैनर, पोस्टर, पंपलेट, फ्लैक्स आदि प्रिंट करायें हों तो उसकी भी जानकारी व्यय संधारण पंजी में रखें। सभी चुनावी व्यय में जोड़े जाएंगे। प्रिंटर को संबंधित दल या प्रत्याशी स्वीकृति पत्र देंगे कि किस प्रत्याशी के लिए कितनी संख्या में चुनावी प्रचार-प्रसार सामग्री को प्रिंट करना है। बैठक में प्रत्याशियों के चुनावी व्यय की निगरानी किस प्रकार की जा रही है, इसपर विस्तार से बताया गया। व्यय पंजी का मिलान निर्वाचन अवधि में तीन बार 13, 17 एवं 22 मई को किए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि मतदान एवं मतगणना समाप्त होने के बाद भी प्रत्याशियों द्वारा 6 जून तक किए जाने वाले खर्च चुनावी व्यय के रूप में संधारित होगा। इसी तरह रैली, मीटिंग, नुक्कड़ सभा, स्टार कैंपेनर के प्रचार-प्रसार में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया। रैली में 10 वाहन से ज्यादा की अनुमति नहीं है। किसी धार्मिक, शादी समारोह, लंगर समेत अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजनों में जाने की अनुमति है। लेकिन वहां किसी भी प्रकार से चुनाव को लेकर प्रचार-प्रसार किया जाता है तो चुनावी व्यय में जोड़ा जाएगा। सभी प्रत्याशियों को चुनाव के लिए बनाये गए नए बैंक अकाउंट से ही सभी प्रकार का चुनावी व्यय किए जाने, नगद में 10 हजार से ज्यादा खर्च नहीं करने आदि को लेकर बताया गया। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को बताया गया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सामान्य प्रचार अथवा सार्वजनिक सभाओं या जुलूस के लिए सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित अवधि से 48 घंटे की पूर्व की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाहन पर या अन्य तरीके से लाउडस्पीकर के इस्तमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करने, किसी दल के कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य राजनैतिक दल की सभाओं अथवा जुलूस में बाधा डालने व मतदान की समाप्ति 48 घंटा पहले सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सभा, जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
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