पूर्व जज आरपी रवि फायरिंग मामले में अदालत ने डॉन अखिलेश सिंह को साक्ष्य के अभाव में किया बरी

जमशेदपुर : विगत 20 मार्च 2008 की सुबह साकची थाना अंतर्गत आबकारी कार्यालय के पास पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग मामले में सोमवार अदालत ने साक्ष्य के अभाव में डॉन अखिलेश सिंह को बरी कर दिया है। जबकि मामले में आरोपी मनोरंजन सिंह लल्लू, बंटी जायसवाल और रितेश राय के खिलाफ अदालत में मामला अलग से चल रहा है। बताते चलें कि साकची जेल चौक के पास स्थित आबकारी कार्यालय के पास 20 मार्च 2008 को बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने सेवानिवृत्त जज आरपी रवि पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान गोली लगने से वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पत्नी बीरा प्रसाद ने घायल पति को इलाज के लिए टीएमएच पहुंचाया। साथ ही पत्नी के बयान पर थाने में मामला भी दर्ज किया गया। जिसमें पुलिस ने डॉन अखिलेश सिंह के अलावा बंटी जायसवाल, मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू सिंह और रितेश राय को आरोपी बनाया था। उस वक्त मामले में पत्नी ने बताया था कि पति आरपी रवि फल और सब्जियां लेकर घर लौट रहे थे। इसी बीच आबकारी विभाग के पास पहुंचकर वे सड़क पार कर रहे थे। तभी अचानक बाइक सवार दो आरोपियों ने उनपर अंधाधुंध फायरिंग शुरु कर दी। जिसमें उन्हें पैर, छाती और कान में गोलियां भी लगी थी। वहीं मामले में डॉन अखिलेश सिंह की तरफ से अधिवक्ता प्रकाश झा ने लंबी बहस की। उनके साथ महिला अधिवक्ता विद्या सिंह भी मौजूद थीं। वर्तमान में डॉन अखिलेश सिंह दुमका जेल में बंद हैं।

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