- रेहला थाना प्रभारी के द्वारा झूठा आरोप लगा गिरफ्तार किए जाने की कही बात
मेदिनीनगर : विश्रामपुर थाना क्षेत्र के घरटिया गांव निवासी सुरेश सिंह व उनके परिजन पलामू एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। साथ हीं अपने पुत्र अशोक सिंह के उपर रेहला थाना प्रभारी के द्वारा घर से उठाकर ले जाने सहित सहित आर्म्स एक्ट का झूठा केस दर्ज कर जेल भेजने की बातें लिखा है। आवेदन में लिखा है कि 2 अप्रैल की रात लगभग 7-8 बजे अशोक सिंह उर्फ आर के रंजन सिंह अपने गांव स्थित किराना दुकान पर बैठा हुआ था।
उस वक्त गांव के हीं लालमुनी यादव, सत्यनारायण प्रसाद गुप्ता, सुरेन्द्र ठाकुर , राजाराम यादव व दिलीप सिंह भी साथ बैठे थे। जहां रेहला थाना प्रभारी संतोष कुमार दास पुलिस बल के साथ पहुंचे। जहां बंदुक का भय दिखाकर जबरन अपहरण अशोक को साथ में ले गए। साथ जाने से इन्कार करने व चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी पहुंचे। सभी के द्वारा आग्रह किए जाने के बाद भी नहीं सुने। आवेदन में आगे पिता ने लिखा है कि पुत्र अशोक सिंह को हत्या करने के उद्देश्य से सरकारी गाड़ी, सरकारी बंदुक व सरकारी पद का दुरूपयोग कर मेरा पुत्र को अपने साथ ले गए। आगे लिखा है कि वे पुत्र को खोजबीन के क्रम में विश्रामपुर थाना, नावाडीह ओपी व नावाबाजार थाना में गये। लेकिन मेरे पुत्र को पता नहीं चला। अगले दिन यानी 3 अप्रैल की सुबह 8.00 बजे पता चला कि रेहला थाना प्रभारी वगैरह ने झूठा रेहला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर जेल भेज दिए है।
आगे लिखते हैं कि पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन के द्वारा मेरे पुत्र को हत्या करने का कोशिश किया गया है। पिता सुरेश सिंह ने रेहला थाना प्रभारी संतोष कुमार दास, हवलदार खिलेश्वर साहु व आरक्षी 1866 देवी शरण राम के नाम पलामू एसपी को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने की बात लिखा है। आवेदन पर हस्ताक्षर करने वालों में पिता सुरेश सिंह सहित समिति सदस्य प्रीति देवी, नंदू यादव जगन्नाथ मिस्त्री अशोक विश्वकर्मा राणा प्रताप सिंह दिग्विजय सिंह दिलीप सिंह मुन्ना सिंह निगम कुमार सिंह ललन सिंह लखपति सिंह सालिक सिंह भी कुमार नगीना सिंह सहित सैकड़ो लोगों का नाम शामिल हैं।इधर रेहला थाना के द्वारा 3अप्रैल को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि एनएच 75 स्थित कमता गांव के पास वाहनों की जांच 8 बजे लगभग चलाई जा रही थी। इसी बीच एक व्यक्ति पड़वा मोड़ की ओर से मोटरसाइकल से आ रहा था।
पुलिस को देखकर वह वापस भागने का प्रयास करने लगा। उसके गतिविधि को देख संदेह व्यक्त करते हुए जवानों ने उसे पकड़ लिया। साथ हीं उसकी जांच की जांच के क्रम में उसके कमर से एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर जेएच 03 एल 9003 है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान विश्रामपुर थाना क्षेत्र के घरटिया गांव निवासी सुरेश सिंह के पुत्र 36 वर्षीय अशोक सिंह के रूप में हुई है। थाना प्रभारी श्री दास ने बताया कि गिरफ्तार युवक के उपर पर आर्म्स एक्ट के तहत धारा 25 (1-बी) ए /26 थाना कांड संख्या 28/24 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।