भाजपा नेता अभय सिंह को रंगदारी मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत, 10 अप्रैल से हैं जेल में

जमशेदपुर : विगत 10 अप्रैल से जेल में बंद महानगर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अभय सिंह की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। वहीं झारखण्ड हाई कोर्ट ने शुक्रवार उन्हें मानगो थाने में दर्ज रंगदारी मांगने के मामले में जमानत दे दी है। साथ ही जमशेदपुर न्यायालय में जमानत पत्र भरने की प्रकिया पूरी होगी। जिसके बाद सोमवार उनकी जेल से रिहाई होगी। जबकि पूर्व में उनके भाई निर्भय सिंह को इसी मामले में जमानत मिल चुकी है। बताते चलें कि विगत 10 अप्रैल को अभय सिंह को पुलिस ने कदमा में दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

जिसमें उनकी जमानत होने के बावजूद वे जेल से रिहा नहीं हो पाए थे। इस दौरान पुलिस उनके ऊपर दर्ज मामले में एक एक कर रिमांड अर्जी लगा रही थी। जबकि जेल में रहते हुए अभय सिंह पर मानगो थाने में रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं जेल में अभय सिंह से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद बीड़ी राम, विद्युत महतो समेत कई नेता मिलने भी पहुंचे थे।

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